बाल श्रम उन्मूलन अभियान!

बस्ती

*शमसुलहक खान की रिपोर्ट*

*बाल श्रम उन्मूलन अभियान!*

पुलिस अधीक्षक बस्ती महोदय के आदेश के क्रम में नोडल अधिकारी एएचटीयू/अपर पुलिस अधीक्षक श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.07.2023 को डॉ0 शालिनी सिंह के नेतृत्व में एएचटीयू टीम व श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा तक चलाए जा रहे बाल श्रम उन्मूलन अभियान के क्रम में ऐसे बालकों की चेकिंग की गई जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो और  विभिन्न दुकानो पर काम कराया जाता है । ऐसे 05 बच्चो को बाल श्रम से मुक्त कराया गया , बाल श्रम कराने वाले दुकान मालिको  के विरुद्ध शेष कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की जायेगी । सभी दुकान मालिकों को हिदायत किया गया कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर ना रखा जाए। 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों से काम कराना दंडनीय अपराध है।