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दिनांक 22.07.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

Published on: 22-07-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 22.07.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 30.04.2008 को अभियुक्त रामबाबू लोध पुत्र हरिकिशन नि0 गांधीनगर थाना अजगैन जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना अजगैन पर मु0अ0सं0 469/08 धारा 3(1) यू.पी. गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 18.03.2009 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 22.07.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री विश्वाश त्रिपाठी(एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.) व विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री दुर्गेश मिश्रा थाना अचलगंज एवं पैरोकार का0 ज्ञानेन्द्र सिंह व कोर्ट मोहिर्र का0 प्रभात कुमार का विशेष योगदान रहा।

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