निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खोला जायेंगा – जिलाधिकारी!

Published on: 23-03-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खोला जायेंगा – जिलाधिकारी!

बस्ती – लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खोला जायेंगा। उक्त निर्देश देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से जनपद के किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) या डाक घर में खोला जा सकता है। उन्होने बताया कि निर्वाचन अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय से संबंधित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रू० 10000/-(रुपये दस हजार) से अधिक नही है, तो ऐसे व्यय को उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय कर सकते है।
उन्होने बताया कि आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त बैंकों को यह निर्देश परिचालित किये गये है कि निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलने की सुविधा देगें एवं खाता खोलते समय ही 200 प्रतिपर्णों की चेक बुक (नान पर्सनालाइज) उपलब्ध करायेंगे।

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