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मा0 न्यायालय ADJ प्रथम द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 15000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 09-08-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 08.08.2024 को मा0 न्यायालय ADJ प्रथम के द्वारा “हत्या” के अभियोग में 02 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 07.02.2014 को अभियुक्तगण 1. कुंवारे 2. छेदी पुत्रगण महावीर नि0गण दारियापुर थाना अजगैन जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादी श्री अंबर पुत्र प्रभू नि0 उपरोक्त के पुत्र राम पाल की घर से लेजाकर हत्या कर दी गई थी। जिसके संदर्भ में थाना अजगैन पर मु0अ0सं0 75/14 धारा 302/201 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। दिनांक 27.05.2014 को अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 18.06.2014 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 08.08.2024 अभियुक्तगण उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री अजय कुमार (ए.डी.जी.सी.) व विवेचक उ0नि0 श्री उमाशंकर एवं पैरोकार का0 ज्ञानेन्द्र सिंह व कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 राजेश कुमार यादव का विशेष योगदान रहा।

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