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मा0 न्यायालय ASJ 12 पॉक्सो कोर्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 01-08-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 01.08.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 12 पॉक्सो कोर्ट के द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 02.09.2014 को अभियुक्त संजय कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी मोहल्ला अम्बेडकर नगर कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष के साथ बहला फुसलाकर ले जाने व गलत काम करने के सम्बन्ध में दिनांक 07.09.2014 को थाना आसीवन पर मु0अ0सं0 893/14 धारा 363,366,376(2)(झ) भादवि ,3/4 PCSO Act पंजीकृत किया गया था तथा 27.12.2014 को अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया था। जिसमें दिनांक 14.01.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 01.08.2024 को अभियुक्त संजय उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री राजीव अवस्थी (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री कृष्णकान्त यादव एवं पैरोकार का0 विजय बहादुर व कोर्ट मोहिर्रर हे0का0 दिनेश चन्द्र का विशेष योगदान रहा।

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