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आज दिनांक 18.06.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

Published on: 18-06-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 18.06.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC द्वारा “गोवध निवारण अधिनियम” के अभियोग में 03 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 20.11.2014 को थाना हसनगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. अनवर पुत्र चीना 2. इशहाक पुत्र मो0 तकी 3.श्रीमती मुन्नी पत्नी अनवर नि0गण कस्बा न्योतनी थाना हसनगंज जनपद उन्नाव के कब्जे से दो रास गाय व एक रास बछड़ा व तीन अदद गो मुंड व एक खून से सना तब्बल बरामद कर गिरफ्तार किया गया था । इस संदर्भ में थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0 1466/14 धारा 307/34 भा0दं0वि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 28.04.2015 व दिनांक 25.08.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
अभियोजन विभाग से श्री दीपक कुमार मिश्रा (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री अमीर सिंह एवं पैरोकार का0 प्रवीण कुमार व कोर्ट मोहिर्र म0का0 सरोज का विशेष योगदान रहा।

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