मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 29.05.2024 को माननीय न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 03.04.2006 को अभियुक्त इश्तियाक पुत्र बाबू कुरैशी नि0 मियांगज थाना आसीवन जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना आसीवन पर मु0अ0सं0 151/06 धारा 3(1)यू.पी. गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 25.04.2006 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 12.06.2006 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 29.05.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री विश्वाश त्रिपाठी (एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.) व विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री होरीलाल चौरसिया एवं पैरोकार का0 विजय बहादुर चौहान।