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उन्नाव पुलिस एवं जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला जज द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड व 01 अभियुक्ता को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 2500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 25-07-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 25.07.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज द्वारा “गैर इरादतन हत्या” के अभियोग में 02 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 05.7.2022 को मुकदमा वादिनी के पति रामभजन के साथ अभियुक्तगण 1. रजनीश उर्फ बहिरा पुत्र स्व0 रामप्रसाद 2. रामरती पत्नी स्व0 राम प्रसाद 3. रेनू पुत्री स्व0 राम प्रसाद द्वारा मारपीट की गई थी तथा दौराने इलाज घायल की मृत्यु हो गई थी । जिसके संदर्भ में थाना असोहा पर मु0अ0सं0 120/22 धारा 304/325/323/504/201/34 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। जिसमें सभी अभियुक्तगण को दिनांक 07.07.2022 को गिरफ्तार कर दिनांक 22.09.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 25.07.2024 को अभियुक्त रजनीश उपरोक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्ता रामरती उपरोक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 2500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी तथा अभियुक्ता रेनू उपरोक्त दोषमुक्त किया गया ।

अभियोजन विभाग से श्री अनिल त्रिपाठी (डी.जी.सी.), व विवेचक प्र0नि0 श्री सुरेश कुमार एवं पैरोकार का0 संतोष कुमार व कोर्ट मोहिर्र उ0नि0 छेदीलाल पटेल व म0का0 आकांक्षा का विशेष योगदान रहा।

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