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उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ XI पॉक्सो एक्ट के द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व 42 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 26-06-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 26.06.2024 को मा0 न्यायालय ADJ XI पॉक्सो एक्ट द्वारा “छेड़खानी” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 11.07.2015 को अभियुक्त शिवकुमार उर्फ बकलोनी पुत्र जगदीश लोध नि0 नयाखेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादिनी की पुत्री से शौच के लिये जाते समय छेड़खानी की गई थी । इस संदर्भ में थाना अचलगंज पर क्रमशः मु0अ0सं0 221/15 धारा 354/323/506 भा0दं0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)XI एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें दिनांक 25.08.2015 आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया था ।आज दिनांक 26.06.2024 को अभियुक्त शिवकुमार उपरोक्त को में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 42 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री चंद्रिका प्रसाद बाजपेयी (एस.पी.पी व विवेचक रिटा0 पुलिस उपाधीक्षक श्री माजिद अपसार एवं पैरोकार हे0का0 ज्ञान सिंह व म0आ0 प्रिया सिंह व कोर्ट मोहिर्र म0आ0 विमला कुशवाहा व का0 प्रदुम्न सिंह का विशेष योगदान रहा।

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