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एक अदद अवैध कट्टा व 02 अदद अवैध कारतूस के साथ पाए जाने पर अभियुक्त को पूर्व में बिताई गई अवधी व अर्थदण्ड की साजा!

Published on: 10-07-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

एक अदद अवैध कट्टा व 02 अदद अवैध कारतूस के साथ पाए जाने पर अभियुक्त को पूर्व में बिताई गई अवधी व अर्थदण्ड की साजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना लालगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक अदद अवैध कट्टा व 02 अदद अवैध कारतूस के साथ पाए जाने पर अभियुक्त को पूर्व में बिताई गई अवधी व रुपये 500/- के अर्थदण्ड की हुई सजा!
थाना लालगंज पुलिस द्वारा शांति/ क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत भ्रमण के दौरान दिनांक-23.11.1981 को अभियुक्त 1- राजेन्द्र प्रसाद राय पुत्र पारसनाथ राय को एक अदद अवैध कट्टा व 02 अदद अवैध कारतूस के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-204/1981 धारा-25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचक उ0नि0 देवेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र दिनांक-09.01.1982 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती व थाना लालगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-10.07.2024 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा अभियुक्त 1- राजेन्द्र प्रसाद राय को पूर्व में बिताई गई अवधी व रुपये 500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

अभियुक्त का विवरण-
1- राजेन्द्र प्रसाद राय पुत्र पारसनाथ राय निवासी ग्राम बैरडढ़वा थाना महुली जनपद बस्ती वर्तमान पता कस्बा खलीलाबाद जनपद संतबीर नगर (उ0प्र0) |

सजा-
पूर्व में बिताई गई अवधी व रुपये-500/- का अर्थदण्ड ।

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