शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट
एसिड अटैक से सम्बन्धित अभियुक्तों को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा!
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना सोनहा जनपद बस्ती पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एसिड अटैक से सम्बन्धित अभियुक्तों को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास व 01-01 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया!
वादी मुकदमा निवासी ग्राम बड़ोखर थाना सोनहां जिला बस्ती की बहन से अभियुक्त का प्रेम सम्बन्ध हो गया था। वादी अपनी बहन की शादी दूसरे जगह तय कर दिया। दिनांक 03.10.2019 की रात में वादी की बहन घर के बरामदे में सोई थी, सोते समय रात करीब 11.30 बजे राकेश व सराफतुल्लाह पुत्र रहमतुल्लाह ग्राम बड़ोखर थाना सोनहां जिला बस्ती द्वारा उसकी बहनों के उपर तेजाब फेंक दिया गया। जिससे उसकी बहनें जल गयी ।
वादी मुकदमा के उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना सोनहा पर मु0अ0सं0 164/2019 धारा 326A भा0द0सं0 बनाम 1. राकेश यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव निवासी कड़जहना थाना सोनहा जनपद बस्ती व 2. सराफतुल्लाह पुत्र रहमतुल्लाह निवासी ग्राम बड़ोखर थाना सोनहां जिला बस्ती पंजीकृत कर विवेचक उ0नि0 रामा प्रसाद यादव द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना सोनहा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 27.06.2024 को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बस्ती (कोर्ट सं0 1) द्वारा अभियुक्त 1. राकेश पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव निवासी कड़जहना थाना सोनहा जनपद बस्ती व 2. सराफतुल्लाह पुत्र रहमतुल्लाह निवासी ग्राम बड़ोखर थाना सोनहां जिला बस्ती को उनके दोष सिद्धि पर 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास व 01-01 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्तों का विवरण-
- राकेश पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव निवासी कड़जहना थाना सोनहा जनपद बस्ती ।
- सराफतुल्लाह पुत्र रहमतुल्लाह निवासी ग्राम बड़ोखर थाना सोनहां जिला बस्ती ।