*शमसुलहक खान की रिपोर्ट*
*“ऑपरेशन कन्विक्शन”के तहत पैरवी सेल व थाना कप्तानगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गंभीर चोट पहुंचाने के 03 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा!*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कप्तानगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गंभीर चोट पहुंचाने के 03 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कारावास व कुल रुपये 12000/- के अर्थदंड की हुई सजा!
वादी मुकदमा बाबूलाल पुत्र स्व0 रामदेव साकिन नकटीदेई बुजुर्ग(रेहरवा) थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती द्वारा दिनांक 04.08.2013 को थाना कप्तानगंज पर लिखित प्रा0 पत्र दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा गाली गुप्ता देते हुए धारदार हथियार से मारा पीटा गया, तथा जाते जाते जान से मारने की धमकी दी गयी। इस शिकायत पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 428ए/2013 धारा 323/325/504/506 भा0द0वि0 बनाम 1. रामतीरथ पुत्र रामलौट 2. विनोद कुमार 3. प्रमोद कुमार पुत्रगण रामतीरथ साकिन नकटी देई बुजुर्ग (रेहरवा) थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए अंतर्गत धारा 323/504/506/325 भा0द0वि0 में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
*पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कप्तानगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 30.11.2023 को माननीय न्यायालय ए.एस.जे. सप्तम एम.पी./एम.एल.ए. कोर्ट प्रथम बस्ती द्वारा अभियुक्तगण 1. रामतीरथ पुत्र रामलौट 2. विनोद कुमार 3. प्रमोद कुमार पुत्रगण रामतीरथ साकिन नकटी देई बुजुर्ग (रेहरवा) थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती को 05-05 वर्ष का कारावास व कुल रुपये 12,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।*
*अभियुक्तगण का विवरण-*
1. रामतीरथ पुत्र रामलौट
2. विनोद कुमार
3. प्रमोद कुमार पुत्रगण रामतीरथ साकिन नकटी देई बुजुर्ग (रेहरवा) थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती
*सजा-*
05-05 वर्ष कारावास व कुल रुपये 12,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।