मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
उन्नाव पुलिस एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए.डी.जे. प्रथम द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 19.07.2024 को मा0 न्यायालय ए.डी.जे. प्रथम द्वारा “हत्या” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 23.02.2022 को अभियुक्त नौशाद पुत्र महबूब नि0 जयपुरिया रेलवे क्रासिंग के पास थाना रेल बाजार जनपद कानपुर नगर द्वारा मुकदमा वादी चांद बाबू पुत्र जमील उर्फ जलील नि0 98/179 बेकन गंज कानपुर की बहन रुकसार पत्नी मरहूम मो0 शफीक चंपापुरवा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। जिसके संदर्भ में थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 90/22 धारा 302/201 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 08.04.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 19.07.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री अजय कुमार (ए.डी.जी.सी.) व विवेचक उ0नि0 श्री इरशाद अली एवं पैरोकार का0 अमित चौहान व कोर्ट मोहिर्र उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव का विशेष योगदान रहा।