कार्तिक पूर्णिमा मेला डलमऊ में माल वाहक वाहनों से सवारी ढोना रहेगा पूर्णतया प्रतिबन्धित

Published on: 24-11-2023

माल वाहक वाहन पर सवारी ढोता पाया जाने पर 10,000/-रुपये का लगेगा जुर्माना

रायबरेली। डलमऊ में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने माल वाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिक-अप लोडर, डाला, डम्पर आदि से सवारी ढोने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का निर्देश निर्गत किया है।

जनपदवासियों और मेले में आने वाले दूर-दराज के श्रद्धालुओं से अपील है कि कृपया ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिक-अप लोडर, डाला, डम्पर आदि से यात्रा न करें। ट्रैक्टर-ट्राली मे यात्रा करना खतरनाक है अतः स्वयं अथवा मेले में आए दूसरे श्रद्धालु की जान जोखिम में न डालें।

साथ ही मेले में आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा मेले के सकुशल सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। उक्त निर्देश अथवा निर्देश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

यदि कोई व्यक्ति उक्त निर्देश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध विधि-अनुकूल दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और यदि कोई माल वाहक वाहन पर सवारी ढोता पाया जायेगा तो प्रथम अपराध पर 10,000/-रुपये का शमन शुल्क तथा द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में 10,000/-रुपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया जायेगा।

आपका भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो ऑटोमोबाइल, बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मनोरंजन, एजुकेशन और खेल सहित विभिन्न श्रेणियों में सबसे ताज़ा और विश्वसनीय खबरें प्रदान करता हैं!

Follow Us On Social Media

Get Latest Update On Social Media