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गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक 06 वर्ष का साधारण कारावास व अर्थदंड की सजा!

Published on: 23-02-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक 06 वर्ष का साधारण कारावास व अर्थदंड की सजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कोतवाली द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक 06 वर्ष का साधारण कारावास व रुपये 5000/- के अर्थदंड की हुई सजा!

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कोतवाली पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2018 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त राजू उर्फ जावेद अली पुत्र तैयब अली निवासी रामलीला मैदान कस्बा बभनान थाना गौर जनपद बस्ती को आज दिनांक 23.02.2024 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-6 गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद बस्ती द्वारा उनके जुर्म के लिए न्यायालय उठने तक 06 वर्ष का साधारण कारावास व रुपये 5000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।

सजा-
न्यायालय उठने तक 06 वर्ष का साधारण कारावास व रुपये 5000/- का अर्थदंड

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