शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट
गोवध के अपराध में 01 अभियुक्त को पूर्व में बिताई गयी अवधि व अर्थदण्ड की सजा!
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना वाल्टरगंज पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध के अपराध में 01 अभियुक्त को पूर्व में बिताई गयी अवधि व 2000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी!
दिनांक 31.08.2005 को थाना वाल्टरगंज पुलिस द्वारा दौरान चेकिंग संदिग्ध वाहन व्यक्ति में गोवध करने के जुर्म में 01 अभियुक्त इंदू उर्फ इम्तियाज पुत्र नियाज साकिन मझौवामीर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती के विरूद्ध मु0अ0सं0 722/2005 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा दिनांक 09.10.2005 को विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना वाल्टरगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 06.02.2024 को माननीय न्यायालय एसीजेएम प्रथम बस्ती द्वारा अभियुक्त इन्दू उर्फ इम्तियाज उपरोक्त को पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी!
सुनाई गयी सजा का विवरण-
अभियुक्त- इंदू उर्फ इम्तियाज पुत्र नियाज साकिन मझौवामीर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती – पूर्व में बिताई गयी सजा व 2000 रूपये अर्थदण्ड