Latest News
संतोषी मां एवं मां शारदा की कृपा से पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रत्याशी रमाकांत यादव व बिरेंद्र टेंट हाउस संतोष यादव को मोटरसाइकिल किनने का सौभाग्य प्राप्त हुआसमस्त पगही ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियो को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएंFTA पर सहमति से पहले EU का कदम, भारत के लिए GSP सस्पेंडरायबरेली में चौहान गुट का 6 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 750 से अधिक मरीजों को मिला लाभलोधवारी गांव में मिशन शक्ति कार्यक्रम सफल, कमला फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम सिंह की पहल सराही गईअभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्नबौद्ध धम्म जागरण के तीसरे दिन सम्राट अशोक के धम्म संदेशों पर हुआ विचार–मंथनघोटालों की विरासत, आतंक पर चुप्पी: यही है कांग्रेस–सपा का काला सच – डॉ. राजेश्वर सिंहशतरंज: आर प्रग्गनानंद ने रचा इतिहास, कैंडिडेट्स 2026 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बनेलोकसभा में वंदे मातरम पर बहस: पीएम मोदी के नेहरू पर हमले पर कांग्रेस का पलटवार; 3 प्रश्न प्रस्तुत करता है | भारत समाचारकौन हैं इलियास गॉर्डन फ़ार्ले? फ़्लोरिडा के शिक्षक पर Google Docs पर छात्र को तैयार करने, यौन उत्पीड़न का आरोपगोवा हादसा: क्लब को आग की मंजूरी नहीं, बिल्डिंग नियमों का भी उल्लंघन भारत समाचारडीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और सीओओ को नोटिस का जवाब देने के लिए एक बार की मोहलत दीडब्ल्यूटीसी 2025-27: एशेज में 2-0 की बढ़त के बाद ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष पर; भारत कहाँ हैं? , क्रिकेट समाचारएक शोले गीत, संगीत, नृत्य: गोवा नाइट क्लब फुल पार्टी मोड में, फिर घातक आग से 25 की मौत | गोवा समाचार

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, लोकसभा चुनाव के अभ्यर्थियों व इलेक्शन एजेंट के साथ की बैठक

Follow

Published on: 21-05-2024

48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार बंद किए जाने, जिला के बाहर के राजनीतिक व्यक्ति/ कार्यकर्ता को 48 घंटे पूर्व जिला छोड़ने को लेकर दिए दिशा-निर्देश

जमशेदपुर (झारखंड)। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा और चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि 24 और 25 मई को टीवी, केबल चैनल, रेडियो, प्रिंट मीडिया आदि साधनों से चुनाव प्रचार के लिए एमसीएमसी से प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा… ये बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं लोकसभा चुनाव के अभ्यर्थियों, इलेक्शन एजेंट के साथ समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में आहूत बैठक में कही।

उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल, उम्मीदवार और निर्वाचन एजेंट शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग करें।

वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे। किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा वोटरों को वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाना है। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है, न ही वोट मांगे जा सकते हैं।

मतदाताओं के पहचान पर्चियां में कोई भी प्रतीक चिन्ह अथवा उम्मीदवार का नाम नहीं होगा। प्रत्येक मतदाता को वोट डालने के लिए अपनी पहचान के लिए आयोग द्वारा निर्धारित विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प मतदेय स्थल पर लाना अनिवार्य है। जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में होगा, केवल उन्हीं को अपना वोट डालने का हक होगा।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व बाहरी व्यक्ति 09-जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देंगे । उन्हें दिनांक-23.05.2024 को अपराह्न 05:00 बजे के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाना है। उक्त अवधि के बाद प्रचार करते हुए पाए जाने या मौजूद पाए जाने पर, सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी । सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अपना वोट डालने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे।

Manvadhikar Media – आपका भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म।
देश–दुनिया, ऑटोमोबाइल, बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मनोरंजन, एजुकेशन और खेल से जुड़ी ताज़ा और विश्वसनीय खबरें निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ आप तक पहुँचाना हमारा वादा है।

Follow Us On Social Media

Facebook

Youtube Channel