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जिले में बालिका गृह एवं वर्किंग वीमेन हॉस्टल निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाने का दिया गया निर्देश

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Published on: 23-07-2024

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बाल संरक्षण ईकाई की समीक्षा बैठक, संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान, ओल्ड एज होम में सुविधाओं की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

जमशेदपुर (झारखंड)। समाहरणालय सभागार में जिला बाल संरक्षण ईकाई की समीक्षा बैठक जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में किशोर न्याय अधिनियम एवं नियमावली तथा समाज कल्याण विभाग के जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत संचालित विभिन्न संस्थानों की गतिविधियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिले में संचालित संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान, ओल्ड एज होम में रह रहे बच्चों एवं बुजुर्गों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही जिले में बालिका गृह एवं वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। मिशन वात्सल्य योजना, स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर आदि की समीक्षा की गई।

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा बाल संरक्षण गृहों में आवासित बच्चों के पठन-पाठन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने, विभिन्न शारीरिक-मानसिक गतिविधियों से जोड़ने, सभी गृहों में नियमित अंतराल पर बच्चों के स्वास्थ्य जांच किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होने कहा कि बाल संरक्षण समिति यह सुनिश्चित करें कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले 0 से 18 वर्ष यथा नवजात, परित्यक्ता, बेसहारा, लावारिस, कूड़ा बीनने वाले उपेक्षित बच्चे, बाल श्रमिक, बाल विवाह, बाल वेश्यावृत्ति, असाध्य रोगों से पीड़ित बच्चे एवं अन्य किसी प्रकार के शोषण से पीड़ित बच्चे जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच हो, उनको बेसहारा और उपेक्षित होने से बचाना है। समिति की बैठक नियमानुसार एवं समय-समय पर सरकार के आदेशानुसार किया जाए।

बैठक में उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती संध्या रानी, जिला बाल संरक्षण ईकाई के पदाधिकारी कर्मी, बाल सुधार गृह के काउंसलर, को-ओर्डिनेटर, सोशल वर्कर, एनजीओ के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित उपस्थित थे।

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