शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट
बलवा कर गंभीर चोट पहुंचाने सम्बन्धी अपराध में 04 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा!
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना पैकोलिया द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा बलवा कर गंभीर चोट पहुंचाने सम्बन्धी अपराध में 04 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष सश्रम कारावास व 7500-7500 रुपये के अर्थदंड की हुई सजा!
वादी मुकदमा झिनकान पुत्र मगंल हरिजन साकिन कीर्तिपुर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती के लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 04.08.1999 को थाना पैकोलिया पर मु0अ0सं0 132/1999 अन्तर्गत धारा 147/323/149/325/504 भा0द0वि0 व 3(1) (x) एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र रामललित साकिन ग्राम कीर्तीपुर, थाना पैकोलिया जनपद बस्ती, 2. अजय कुमार उर्फ भोला पुत्र रवीन्द्रनाथ पाण्डेय साकिन ग्राम कीर्तीपुर, थाना पैकोलिया जनपद बस्ती, 3. दीपक पुत्र रामदुलारे पाण्डेय साकिन ग्राम कीर्तीपुर, थाना पैकोलिया जनपद बस्ती, 4. पप्पू उर्फ अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र नोहर पाण्डेय उर्फ कौशल किशोर पाण्डेय साकिन ग्राम कीर्तीपुर, थाना पैकोलिया जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पैकोलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 13.12.2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट बस्ती द्वारा 04 अभियुक्तों (मनोज पाण्डेय, अजय कुमार उर्फ भोला, दीपक व पप्पू उपरोक्त) को 03-03 वर्ष साधारण कारावास व 7500-7500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अभियुक्त व सम्बन्धित को सजा का विवरण-
- मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र रामललित साकिन ग्राम कीर्तीपुर, थाना पैकोलिया जनपद बस्ती- 03 वर्ष सश्रम कारावास व 7500 रूपये अर्थदण्ड।
- अजय कुमार उर्फ भोला पुत्र रवीन्द्रनाथ पाण्डेय साकिन ग्राम कीर्तीपुर, थाना पैकोलिया जनपद बस्ती- 03 वर्ष सश्रम कारावास व 7500 रूपये अर्थदण्ड।
- दीपक पुत्र रामदुलारे पाण्डेय साकिन ग्राम कीर्तीपुर, थाना पैकोलिया जनपद बस्ती- 03 वर्ष सश्रम कारावास व 7500 रूपये अर्थदण्ड।
- पप्पू उर्फ अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र नोहर पाण्डेय उर्फ कौशल किशोर पाण्डेय साकिन ग्राम कीर्तीपुर, थाना पैकोलिया जनपद बस्ती- 03 वर्ष सश्रम कारावास व 7500 रूपये अर्थदण्ड।