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ब्रम्हदेव पाण्डेय व लड़के अरुण कुमार पाण्डेय को गम्भीर रुप से मारने पीटने वाले चार अभियुक्तों को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 8500 रुपये अर्थ दण्ड की हुई सजा!

Published on: 12-03-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

ब्रम्हदेव पाण्डेय व लड़के अरुण कुमार पाण्डेय को गम्भीर रुप से मारने पीटने वाले चार अभियुक्तों को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 8500 रुपये अर्थ दण्ड की हुई सजा!

दिनांक 16.01.2018 को अभियुक्तो द्वारा वादी व उसके लड़के को बुरी तरह से मारा पीटा जिसपर थाना पुरानी बस्ती पर NCR 04/2018 धारा 323/504 भा0द0वि0 बनाम चार अभियुक्त पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए अंतर्गत धारा 308,323,325,504,34 भा0द0वि0 में दिनांक 06.03.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में आपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पुरानी बस्ती पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 12.03.2024 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 07 एम0पी0एम0एल0ए0 द्वारा अभियुक्त विजय शंकर पाण्डेय पुत्र स्व0 सत्यदेव पाण्डेय, अतुल पाण्डेय पुत्र विजयशंकर पाण्डेय, निर्भय पाण्डेय पुत्र विजयशंकर पाण्डेय नवासी कोड़रा पाण्डेय थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती व इन्द्रमणि तिवारी पुत्र चन्द्र प्रकाश तिवारी निवासी पूरे ओरी राय थाना दुबौलिया जनपद बस्ती को उसके जुर्म के लिए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 8500 रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई ।

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