Latest News
संतोषी मां एवं मां शारदा की कृपा से पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रत्याशी रमाकांत यादव व बिरेंद्र टेंट हाउस संतोष यादव को मोटरसाइकिल किनने का सौभाग्य प्राप्त हुआसमस्त पगही ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियो को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएंFTA पर सहमति से पहले EU का कदम, भारत के लिए GSP सस्पेंडरायबरेली में चौहान गुट का 6 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 750 से अधिक मरीजों को मिला लाभलोधवारी गांव में मिशन शक्ति कार्यक्रम सफल, कमला फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम सिंह की पहल सराही गईअभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्नबौद्ध धम्म जागरण के तीसरे दिन सम्राट अशोक के धम्म संदेशों पर हुआ विचार–मंथनघोटालों की विरासत, आतंक पर चुप्पी: यही है कांग्रेस–सपा का काला सच – डॉ. राजेश्वर सिंहशतरंज: आर प्रग्गनानंद ने रचा इतिहास, कैंडिडेट्स 2026 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बनेलोकसभा में वंदे मातरम पर बहस: पीएम मोदी के नेहरू पर हमले पर कांग्रेस का पलटवार; 3 प्रश्न प्रस्तुत करता है | भारत समाचारकौन हैं इलियास गॉर्डन फ़ार्ले? फ़्लोरिडा के शिक्षक पर Google Docs पर छात्र को तैयार करने, यौन उत्पीड़न का आरोपगोवा हादसा: क्लब को आग की मंजूरी नहीं, बिल्डिंग नियमों का भी उल्लंघन भारत समाचारडीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और सीओओ को नोटिस का जवाब देने के लिए एक बार की मोहलत दीडब्ल्यूटीसी 2025-27: एशेज में 2-0 की बढ़त के बाद ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष पर; भारत कहाँ हैं? , क्रिकेट समाचारएक शोले गीत, संगीत, नृत्य: गोवा नाइट क्लब फुल पार्टी मोड में, फिर घातक आग से 25 की मौत | गोवा समाचार

ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह समेत दो लोग आर्म्स एक्ट में दोषी करार, पुलिस कस्टडी में भेजे गए जेल

Published on: 27-03-2024

5 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगी सजा

साढ़े ग्यारह वर्ष पूर्व युवा अधिवक्ता आलोक उर्फ अंशु राय की गोली मारकर हुई हत्या का मामला

सोनभद्र। साढ़े ग्यारह वर्ष पूर्व युवा अधिवक्ता आलोक उर्फ अंशु राय की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह समेत दो लोगों को आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया। जिन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। अब इस मामले में 5 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सोनभद्र बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में एक मई 2012 को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि वे सुबह 7 बजे मार्निंग कोर्ट होने की वजह से कचहरी जा रहे थे तभी आदर्श विद्यालय के मोड़ पर उनके बेटे युवा अधिवक्ता आलोक उर्फ अंशु राय को सूरज सिंह, पंकज सिंह और तीन अज्ञात लोगों द्वारा घेरकर गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। जब हल्ला मचाते हुए मुहल्ले वालों के साथ पहुंचे तभी सूरज सिंह और उनके साथियों ने बेटे अंशु राय को गोली मार दी, जिससे अंशु गिर गया। मुहल्ले वालों के साथ अभियुक्तगणों को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन असलहा लहराते हुए बाइक से कचहरी की ओर सभी भाग गए। तत्काल मुहल्ले वालों के सहयोग से अंशु को गाड़ी पर लादकर जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद और तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह, अरविंद सिंह समेत अन्य लोगों का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने गिरफ्तार कर राजन सिंह के पास से एक पिस्टल 9 एमएम, मैगजीन सहित 6 कारतूस बरामद किया था। वहीं अरविंद सिंह के पास से एक तमंचा 315 बोर तथा दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 1 क में ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अरविंद सिंह को दोषी करार दिया। जिन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। इस मामले में 5 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।

Manvadhikar Media – आपका भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म।
देश–दुनिया, ऑटोमोबाइल, बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मनोरंजन, एजुकेशन और खेल से जुड़ी ताज़ा और विश्वसनीय खबरें निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ आप तक पहुँचाना हमारा वादा है।

Follow Us On Social Media

Facebook

Youtube Channel