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बलवा कर गंभीर चोट पहुंचाने सम्बन्धी अपराध में 03 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा!

Published on: 13-12-2023

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

बलवा कर गंभीर चोट पहुंचाने सम्बन्धी अपराध में 03 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना दुबौलिया द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा बलवा कर गंभीर चोट पहुंचाने सम्बन्धी अपराध में 03 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व 09-09 हजार रुपये के अर्थदंड की हुई सजा!
वादी मुकदमा विजय बहादुर सिंह के लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 18.02.1996 को समय 16.30 बजे थाना दुबौलिया पर मु0अ0सं0 12/1996 अन्तर्गत धारा 147/308/325/323/504 भा0द0वि0 बनाम 1. ईशनाथ उर्फ किन्हू पुत्र रामराज सिंह 2. पप्पू उर्फ संगठा पुत्र ईशनाथ सिंह साकिनान बानेपुर थाना दुबौलिया जनपद बस्ती 3. वीरेन्द्र सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह साकिन करनपुर थाना पैकवलिया जनपद बस्ती 4. भिल्लर तिवारी पुत्र गंगाप्रसाद तिवारी 5. रामसागर तिवारी पुत्र गंगाप्रसाद तिवारी साकिनान बमरौली थाना दुबौलिया जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए अन्तर्गत 147/308/323/325/504 भादवि में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना दुबौलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 13.12.2023 को माननीय एएसजे 07/ एमपी एमएलए कोर्ट बस्ती द्वारा 03 अभियुक्तों (वीरेन्द्र सिंह, भिल्लर तिवारी व रामसागर तिवारी उपरोक्त) को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व 09-09 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।

अभियुक्त व सम्बन्धित को सजा का विवरण-

  1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह साकिन करनपुर थाना पैकवलिया जनपद बस्ती- 05 वर्ष सश्रम व 09 हजार अर्थदण्ड
  2. भिल्लर तिवारी पुत्र गंगाप्रसाद तिवारी साकिन बमरौली थाना दुबौलिया जनपद बस्ती- 05 वर्ष सश्रम व 09 हजार अर्थदण्ड
  3. रामसागर तिवारी पुत्र गंगाप्रसाद तिवारी साकिन बमरौली थाना दुबौलिया जनपद बस्ती- 05 वर्ष सश्रम व 09 हजार अर्थदण्ड

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