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मा0 न्यायालय ADJ XI पॉक्सो एक्ट द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 55,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 07-08-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 07.08.2024 को मा0 न्यायालय ADJ XI पॉक्सो एक्ट के द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 09.11.2021 को अभियुक्त सोनू उर्फ वालवीर पुत्र राम किशोर नि0 लसगरपुर थाना औरास जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के संदर्भ में थाना औरास पर मु0अ0सं0 268/21 धारा 452/376AB भा0दं0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 10.11.2021 को अभियुक्त सोनू उर्फ वालवीर उपरोक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 20.01.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 07.08.2024 अभियुक्त सोनू उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 55,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री चंद्रिका प्रसाद बाजपेयी (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार एवं पैरोकार का0 विद्यानंद व कोर्ट मोहर्रिर का0 अजीत व म0का0 विमला का विशेष योगदान रहा।

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