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मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 26-07-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता टिंकू कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 26.07.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 02.10.2019 को अभियुक्त राजू उर्फ सुख्खा पुत्र मो0 हुसैन नि0 गांधीनगर थाना मौरावां जनदप उन्नाव के विरुद्ध थाना मौरावां पर मु0अ0सं0 438/19 धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 29/09/2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 26.07.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री विश्वाश त्रिपाठी(एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.) व विवेचक प्र0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह एवं पैरोकार का0 शुभम कुमार व कोर्ट मोहिर्र का0 प्रभात कुमार का विशेष योगदान रहा।

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