03 से 10 अगस्त तक आवेदन प्राप्त करने हेतु पंचायत स्तरीय शिविर प्रस्तावित
जमशेदपुर (झारखंड)। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का जिले में बेहतर क्रियान्वयन एवं सभी योग्य लाभुकों को योजना से आच्छादित किए जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया।
उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी, अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम श्री रंजीत लोहरा, अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, श्रीमती पारूल सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती संध्या रानी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री पंचानन उरांव, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्रीमती नेहा संजना खलखो, सभी सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका, बैंको के प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित थे।
उप विकास आयुक्त एवं परियोजना निदेशक आईटीडीए सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ किया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।
योजना में 21 से 50 वर्ष तक की उम्र वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। 03 से 10 अगस्त तक चलने वाले विशेष अभियान के दौरान पंचायत भवनों में तथा शहरी क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर कैम्प लगाकर 21 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग की महिलाओं का आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा।
उप विकास आयुक्त ने बताया कि इस अभियान से पूर्व सभी प्रखंड में योग्य लाभुकों का आंगनबाड़ी सेविका, सहिया के द्वारा सर्वे कर घर-घर निःशुल्क फार्म वितरण करते हुए अप्वाइंटमेंट दिया जाना है। जिसके आधार पर लाभूक स्वयं कैम्प में जरूरी दस्तावेज जैसे बैंक खाता, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल फोन लेकर कैम्प में निबंधन के लिए पहुचेंगे।
कैम्प के दौरान विधि व्यवस्था एवं भीड़ नियंत्रण के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ सम्नवय करने के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ हीं प्रज्ञा केन्द्र, यूआईडी तथा बैंक सेवा प्रदाताओं को शिविर के दौरान प्रर्याप्त संख्या में मानवबल एवं आवश्यक मशीनरी संसाधन, पावर बैकअप सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
कार्यशाला में यह जानकारी दी गई की इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिनका परिवार आयकर दाता हो, इपीएफ धारी महिला, आवेदक अथवा उसका पति सरकारी सेवा में हो, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान में नियमित, अस्थायी, संविदा, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित तथा सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हों।
इसके अलावे राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी भी पेंशन योजना के लाभ लेने वाले अथवा जिनके परिवार में कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व विधायक अथवा सांसद हों।
साथ ही बताया गया कि आवेदन पत्र आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराये जाएंगे। आवेदन पत्र का वितरण, आवेदन पत्र जमा करने एवं स्वीकृति तक की सारी कार्रवाई निःशुल्क होगी। शिविर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन को स्वीकृति पदाधिकारी के रूप में अधिकृत बीडीओ, सीओ आवेदनों का सत्यापन 03 दिनों के अंदर कराते हुए अगले 03 दिनों के अंदर आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करेंगे।
इसके क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से आवेदन जमा करने एवं स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया।