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लोकसभा में उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो जानकारी सार्वजनिक करनी होगी : अनन्य मित्तल, जिला निर्वाचन पदाधिकारी

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Published on: 29-04-2024

जमशेदपुर (झारखंड)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो, उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। उम्मीदवार को फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी तथा वह राजनीतिक पार्टी को भी इस संबंध में अवगत कराएगें। राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे आपराधिक मामले की जानकारी अपने पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी।

इतना ही नहीं, नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी ताकि मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

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