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अवैध अपमिश्रित देशी शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार 01 अभियुक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा!

Published on: 16-02-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

अवैध अपमिश्रित देशी शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार 01 अभियुक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना हरैया द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अवैध अपमिश्रित देशी शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार 01 अभियुक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 15,000/- के अर्थदंड की हुई सजा!

दिनांक 21.05.2015 को समय करीब 16:00 बजे थाना हरैया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पनेरा भारी में अजय पटेल भट्ठा में थाना हरैया पुलिस टीम द्वारा मौके पर अभियुक्त संजय बड़ाई पुत्र दिनेश्वर निवासी ग्राम चन्दवा थाना सेन्हा जनपद लोहारदगा (झारखण्ड) के अध्यासन से एक जरी कैन में 04 लीटर अवैध अपमिश्रित देशी शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किया गया था जिसके संबंध में कोई लाइसेंस उपलब्ध न कराये जाने पर थाना हरैया पर मु0अ0सं0 345/2015 धारा 272 IPC व धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए धारा 272 IPC व धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में दिनांक 26.02.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना हरैया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 15.02.2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एम0पी0/ एम0एल0ए0)/ सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती द्वारा अभियुक्त संजय बड़ाई पुत्र दिनेश्वर को उसके जुर्म के लिए 7 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 15,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।

अभियुक्त का विवरण-
संजय बड़ाई पुत्र दिनेश्वर निवासी ग्राम चन्दवा थाना सेन्हा जनपद लोहारदगा (झारखण्ड) |

सजा-
7 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 15,000/- के अर्थदंड की हुई सजा |

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