गोवा: उत्तरी गोवा के अरपोरा में शनिवार देर रात लोकप्रिय नाइट क्लब में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और पचास अन्य घायल हो गए।आग उस समय लगी जब कई पर्यटक डांस फ्लोर पर थे। क्लब के एक वीडियो में एक डांसर को शोले के गाने ‘महबूबा ओ मेहबूबा’ पर परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है और अचानक कंसोल के पीछे आग की लपटें दिखाई देने लगती हैं।
कर्मचारी उपकरण हटाने के लिए दौड़े, लेकिन आग तेजी से फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग ने छत और अस्थायी ताड़ के पत्तों की सजावट को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे रसोई क्षेत्र में कई लोग फंस गए। मरने वालों में ज्यादातर स्टाफ सदस्य थे, जिनमें तीन महिलाएं और मृतकों में 4 पर्यटक भी शामिल थे। अधिकारियों का कहना है कि अधिकतर मौतें दम घुटने से हुईं। हैदराबाद की एक पर्यटक फातिमा शेख ने कहा, “अचानक, आग लग गई। हम क्लब से बाहर निकले और देखा कि पूरी इमारत आग की लपटों में घिरी हुई है।” अन्य आगंतुक इस आपदा से बाल-बाल बच गए, कुछ तो धुआं उठने के साथ ही आ गए। आपातकालीन सेवाओं के लिए क्लब तक पहुंच कठिन थी, क्योंकि यह अरपोरा बैकवाटर्स के पास संकरी गलियों में स्थित है। अग्निशामकों को टैंकरों को लगभग 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा, जिससे प्रतिक्रिया धीमी हो गई।गोवा पुलिस प्रमुख आलोक कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि माना जा रहा है कि आग सिलेंडर विस्फोट के कारण लगी। यह क्लब, जो पिछले साल खुला था, राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 25 किमी दूर स्थित है। कुमार ने कहा, “कुल 25 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें चार पुष्ट पर्यटक और 14 स्टाफ सदस्य शामिल हैं, जबकि सात की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। छह अन्य घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है।” गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि नाइट क्लब ने अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया था। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्रबंधन के साथ-साथ जिन अधिकारियों ने क्लब को संचालित करने की अनुमति दी है, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। स्थानीय पंचायत अधिकारियों ने कहा कि क्लब का निर्माण वैध अनुमति के बिना किया गया था। अरपोरा-नागोआ के सरपंच रोशन रेडकर ने कहा, “हमने परिसर का निरीक्षण किया और पाया कि उनके पास क्लब के निर्माण की अनुमति नहीं थी।” पहले एक विध्वंस नोटिस जारी किया गया था लेकिन उच्च अधिकारियों ने उस पर रोक लगा दी थी। कैलंगुट के विधायक माइकल लोबो ने घोषणा की कि क्षेत्र के सभी नाइट क्लबों में सोमवार से अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। उचित अनुमति के बिना क्लबों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।
