बोवाइन एक्ट के मुकदमे से अकरम हुसैन उर्फ पप्पू को किया बरी

Manindar Manish

July 7, 2025

जमशेदपुर (झारखंड)। 12.04.2019 को आजादनगर थाना को गुप्त सूचना मिली कि ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित सोनू कसाई के घर मे गौवंशीय माँस का खरीद बिक्री हो रहा है। पुलिस द्वारा छापेमारी करने पर सोनू कसाई और अन्य दो अभियुक्त भाग गए एवं अकरम हुसैन उर्फ पप्पू को 200 किलो गोवंशीय मांस और तीन गाय के साथ गिरफ्तार किया।

पुलिस द्वारा पूछताछ में पता चला कि अकरम 500 रुपये दिहाड़ी पर वहां मज़दूरी करता है।पुलिस ने अन्य आरोपियों के ऊपर जांच को लंबित करते हुए अकरम हुसैन उर्फ पप्पू को जेल भेज दिया तथा उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में जमा किया।

न्यायालय में सात साल चले मुकदमे में सात गवाहों ने गवाही दी। अभियुक्त के वकील के ज़िरह में गवाहों के बयान में कई तरह के विरोधाभास सामने आए जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को मुकदमे से बरी कर दिया।

अभियुक्त के ओर से अधिवक्ता गुड्डू हैदर और अधिवक्ता समीर से ने पैरवी की थी।