-अब जिला जेल में भी दाखिल करना होगा वकालतनामा
-जेल प्रशासन के फरमान के खिलाफ जिला जज से करेंगे शिकायत- तेज बहादुर एडवोकेट
रायबरेली। जेल अधीक्षक रायबरेली द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया। अब जेल में अभियुक्त की पैरवी हेतु अधिवक्ताओं को अभियुक्तों से मिलने के लिए वकालत नामा दाखिल करने का फरमान जेल अधीक्षक रायबरेली द्वारा किया गया। जेल अधीक्षक के इस फरमान से अधिवक्ताओं में काफी रोष है।
वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी तेज बहादुर ने बताया कि अभी तक सिर्फ न्यायालय में वकालतनामा दाखिल होता था परंतु अब रायबरेली जिला जेल में अभियुक्त से मिलने के लिए वकालत नामा दाखिल करना होगा। उन्होंने बताया कि मुलजिम जेल में होने पर अदालत मेमो रेंडम मांगती है वकालत नामा नहीं लगता, परंतु जिला जेल रायबरेली प्रशासन द्वारा कैदियों से मिलने के लिए वकालतनामा मांगा जा रहा है और अधिवक्ताओं के बैठने हेतु जेल के अंदर व बाहर कोई व्यवस्था नहीं है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि जेल प्रशासन रायबरेली के फरमान खिलाफ जिला जज से शिकायत करेंगे तथा उच्च न्यायालय में भी पी आई एल करेंगे।