

*शमसुलहक खान की रिपोर्ट*
*दहेज हत्या से संबंधित 01 अभियुक्त को 10 वर्ष तथा अन्य दो अभियुक्तों को 07-07 वर्षों के कठोर सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा!*
“ऑपरेशन शिकंजा” के तहत पैरवी सेल व थाना मुंडेरवा द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या से संबंधित 01 अभियुक्त को 10 वर्ष तथा अन्य दो अभियुक्तों को 07-07 वर्षों के कठोर सश्रम कारावास व सभी को रुपये 2,000/- के अर्थदंड की हुई सजा!
वादी मनोज कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी वनकटा थाना लालगंज जनपद बस्ती द्वारा थाना मुंडेरवा पर तहरीर दिया गया कि वह अपनी बहन का विवाह सन् 2017 में अजय कुमार पुत्र दीपक ग्राम सिरोता थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती के साथ किये थे। शादी के बाद से ससुराल वालों द्वारा उनकी बहन को दहेज के लिए मारते पीटते तथा प्रताड़ित करते थे तथा दिनांक 16.02.2019 को ससुराल वालों ने उनकी बहन को मार डाला।
इस तहरीर पर थाना मुंडेरवा पर मु0अ0सं0 81/2019 धारा 498A, 304-B IPC व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तगण दीपक, अजय व सावित्री को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना मुंडेरवा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 04.07.2023 को माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश बस्ती द्वारा 1. अजय कुमार पुत्र दीपक को 10 वर्ष , दीपक पुत्र पलटु व सावित्री देवी पत्नी दीपक को 07-07 वर्ष निवासीगण ग्राम सिरौता थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती को सश्रम कारावास व प्रत्येक को रुपये 2,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
*अभियुक्तों का विवरण व सजा-*
1.अजय कुमार पुत्र दीपक निवासी ग्राम सिरौता थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती को 10 वर्ष सश्रम कारावास व रुपये 2,000/- के अर्थदंड की हुई सजा।
2.दीपक पुत्र पलटु व सावित्री देवी पत्नी दीपक निवासीगण ग्राम सिरौता थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती को 07-07 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को रुपये 2,000/- के अर्थदंड की हुई सजा ।