नाबालिक से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा!

बस्ती

*शमसुलहक खान की रिपोर्ट*

*नाबालिक से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा!*

“ऑपरेशन शिकंजा” के तहत पैरवी सेल द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिक से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की हुई सजा!
दिनांक-24.06.2017 को वादी द्वारा थाना छावनी जनपद बस्ती पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि  दिनांक-24.06.2017 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी 03 वर्षीय लड़की के साथ 2:30 बजे भोर में घर के पिछवाड़े नल के पास बलात्कार किया गया तथा घर में सामान की भी चोरी की गई । जिसके उपरांत  थाना छावनी पर मु0अ0सं0 942/2017 धारा 376(2)i, 457, 380 IPC व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त राम औतार पुत्र राम किशोर निवासी जितियापुर थाना छावनी जनपद बस्ती का नाम प्रकाश में आया | थाना छावनी पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर  विवेचना पूर्ण कर  मु0अ0सं0 942/2017 धारा 376(2)i, 457, 380 व 411 IPC व ¾ पाक्सो एक्ट  में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।


        पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक-11.07.2023 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पाक्सो एक्ट) बस्ती द्वारा अभियुक्त राम औतार पुत्र राम किशोर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।

*अभियुक्त का विवरण-*
राम औतार पुत्र राम किशोर निवासी जितियापुर थाना छावनी जनपद बस्ती ।

*सजा-*
10 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की सजा |