नाबालिक बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा!

बस्ती

*शमसुलहक खान की रिपोर्ट*

*नाबालिक बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा!*

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना पुरानी बस्ती द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिक बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की हुई सजा-

           वादी द्वारा थाना पुरानी बस्ती पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 20.02.2014 को समय लगभग 8:00 बजे सुबह उसकी पुत्री जो टैम्पो से स्कूल जा रही थी कि रास्ते में टैप्पो चालक रशीद पुत्र मो0 वशीर उसकी पुत्री को अकेला पाकर अश्लील हरकत करने लगा, पुत्री के रोने की आवाज पर भीड़ द्वारा टैम्पो चालक को पकड़कर स्कूल के हवाले कर दिया । इस तहरीर के आधार पर थाना पुरानी बस्ती पर मु0अ0सं0 228/2014 धारा 354 क, व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना पुर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पुरानी बस्ती पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से  आज दिनांक 13.07.2023  को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय(पाक्सो एक्ट) बस्ती द्वारा अभियुक्त  को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।

अभियुक्त का विवरण-
1.अभियुक्त रशीद पुत्र मो0 वशीर निवासी इटिया टोला गनेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती ।

सजा-
03 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।