झांसी महानगर: 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे युवा युवतियों का मतदाता सूची में होगा नाम दर्ज

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झांसी दिनांक 19 अगस्त 2023

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई जनपद में मतदेय स्थलों की प्रस्तावित सूची में समस्त राजनीतिक दलों की आपत्तियों का हुआ निस्तारण,

मतदाता सूची का बीएलओ द्वारा डोर टू डोर सर्वे, मृतक व शिफ्टेड मतदाताओं को चिह्नित किए जाने के निर्देश

01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता होंगे मतदाता सूची में शामिल

फॉर्म-6 बीएलओ के द्वारा सत्यापन के बाद ही मतदाता होंगे मतदाता सूची शामिल

वोटर आईडी को आधार से जोड़े जाने हेतु राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वोटर्स को करें जागरूक,

    जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने विकास भवन सभागार में जनपद के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्जीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, उन्होंने कहा कि जनपद की समस्त विधानसभा क्षेत्र में मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन/सम्भाजन, प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण और मतदान स्थलों की ड्राफ्ट सूची तथा प्रकाशन की जानकारी दी।
    बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों पर भौतिक सत्यापन, सम्भाजन हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया है, जिसके अन्तर्गत मतदेय स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन, पुनर्निर्धारण एवं भवनों का भौतिक सत्यापन 14 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 तक, मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार करना 02 अगस्त 2023 से 07 अगस्त 2023, आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन 08 अगस्त 2023, वर्तमान संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद अन्तिम रूप 16 अगस्त 2023 तक दिया जाना निर्धारित था। पुणे बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण कर लिया गया है।

       आयोग द्वारा मतदेय स्थलों के चयन पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु जारी निर्देश जिसके अन्तर्गत मतदेय स्थलों की सूची में कोई सहायक मतदेय स्थल नहीं बनाया गया, नामों में त्रुटि को शुद्ध कराया गया। विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को यथावत रखा गया। अत्यधिक पुराने/जर्जर भवन वाले मतदेय स्थल को उसी क्षेत्र में स्थित अन्य स्थायी भवन में स्थानान्तरित किया जायेगा। मतदेय स्थलों की दूरी लगभग 02 किलोमीटर अधिक न हो तथा यथासम्भव मतदेय स्थल भूतल पर ही सुनिश्चित किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राजनैतिक दल के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई मतदेय स्थल नहीं बनाया गया। मतदेय स्थल निजी भवन, दुकान, सामुदायिक केन्द्र, विवाह घर, राजनैतिक व्यक्ति के घर के पास, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा या धार्मिक भवन में स्थापित नहीं हैं,1500 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थल पर अतिरिक्त मतदेय स्थल बनाया जायेगा।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार द्वारा मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन उपरान्त संशोधन मतदान स्थलों एवं मतदेय स्थलों के सम्भाजन के प्रस्ताव पर राजनैतिक दलों के साथ चर्चा की तथा तैयार की गई मतदेय स्थलों की आलेख सूची की प्रति उपलब्ध कराई गई। राजनैतिक दलों द्वारा आलेख सूची पर संतोष व्यक्त किया गया।
इसके उपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ द्वारा मतदाता सूची तैयार करने हेतु हाउस टू हाउस सर्वे के संबंध में जानकारी देते हुये बताया गया कि बीएलओ द्वारा प्रत्येक घर में जाकर सर्वे किया जा रहा है एवं यदि कोई मतदाता मृत हो जाता है तो उसको विलोपित किये जाने एवं 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 01-01-2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा उसे सम्मिलित किया जा रहा है। उन्होंने राजनैतिक दल को अवगत कराया कि जो भी 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला हो उसका आवेदन पत्र ऑनलाईन भी किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने उपजिलाधिकारी को निर्देश दिये कि बिना बीएलओ के सत्यापन किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न किया जाये। उन्होंने कहा कि नाम को जोड़ने एव विलोपित करने की प्रक्रिया में बीएलओ द्वारा पूर्ण सजगता बरती जाये एवं बीएलओ की सूची राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाये, ताकि उनसे आपसी सामंजस्य स्थापित कर मतदाता सूची को त्रुटि रहित तैयार किया जा सके।
         जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निष्पक्ष,शांतिपूर्ण और स्वच्छता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मतदाता सूची का शुद्ध और पारदर्शी होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने डोर टू डोर बीएलओ द्वारा सर्वे किए जाने के संबंध में बताया कि 70 वर्ष आयुवर्ग के ऊपर के मतदाताओं का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाए, दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण एवं उनके नामों को सम्मिलित किया जाना, शहरी क्षेत्रों में नये आवासीय कालोनियों के नागरिकों का सत्यापन कर छूटे हुये व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हेतु फार्म एकत्रीकरण किया जाना, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं के आधार नम्बर एकत्रीकरण, थर्ड जेण्डर का सत्यापन कर छूटे हुये मतदाताओं का फार्म एकत्रीकरण किया जायेगा।
         जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य के दौरान शुद्ध, स्वस्थ, त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने हेतु बीएलओ के सहयोग हेतु प्रत्येक बूथ पर बूथ लेविल एजेन्ट नामित कर उनकी सूची उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
         उक्त बैठक में सांसद प्रतिनिधि सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि श्री अमित श्रीवास्तव बीजेपी, श्री गिरजा शंकर राय कांग्रेस, श्री राजेंद्र सिंह बीएसपी, श्री विजय कुमार कुशवाहा एसपी, श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता एनसीपी, श्री नितिन कुमार आरएलडी उपस्थित रहे और बैठक के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
इस दौरान बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री ए के सिंह, सहित समस्त उपजिलाधिकारीगण, तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे।


टीम मानवाधिकार मीडिया से ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।