झांसी महानगर: एन डी पी एस एक्ट के तहत आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं ₹100000 से दंडित किया गया

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राजकीय रेलवे पुलिस अनुभाग झाँसी।

दिनांकः 05.09.2023

आपरेशन कनविक्शन के तहत की जा रही प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा थाना जीआरपी मानिकपुर के एन.डी.पी.एस. एक्ट के अभियोग में 01आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन कनविक्शन के दृष्टिगत थाना जीआरपी मानिकपुर अनुभाग झांसी पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 05.09.2023 को माननीय न्यायालय A.S.J./F.T.C.चित्रकूट द्वारा एन.डी.पी.एस.एक्ट के अभियुक्त को दण्डित किया गया ।

सम्बंधित अभियोग-

1- वाद सं०-31/19,मु0अ0सं0 81/19 धारा 21/22 NDPS Act थाना जीआरपी मानिकपुर जीआरपी अनुभाग झाँसी।

दोषसिद्ध अपराधी-

1- टिंकू पुत्र स्व० शेख हासिल निवासी-महावीर नगर मानिकपुर थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट (उ0प्र0) ( 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01लाख के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

टीम मानवाधिकार मीडिया से ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।