**सतना हत्या करने पिता पुत्रों समेत चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन दीपक शर्मा की अदालत ने हत्या करने वाले चार अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, अदालत ने चारों अभियुक्तों को 8 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया पीड़ित पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पैरवी की।अभियोजन उमेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजेंद्र उर्फ छोटू आदिवासी पिता रामलाल, पप्पू आदिवासी पिता राम लखन, राम लखन पिता जगन्नाथ, दीपू पिता राम लखन सभी निवासी जमुनिया को धारा 302 व 34 के अंतर्गत दोषी पाए आते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई इसके साथ ही चारों आरोपियों के विरुद्ध तो 2-2 हजार का दंड भी अधिरोपित किया गया,बताया गया कि घटना जनवरी 2018 की है, जमुनिया निवासी ललुआ कोल और रामअवतार कोल हृदय सागर बांध में मछली मारने के लिए पहुंचे, वहां मछली लेने को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया, और गाली गलौज शुरू हो गई, देखते ही देखते वहां पर राजेंद्र, पप्पू और दीपू भी पहुंच गए, और गाली गलौज करने से मना किया, फिर चारों ने मिलकर लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया, हत्या करने वाले पिता पुत्रों समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावासजिसके चलते ललुआ और रामअवतार बुरी तरह घायल हो गए, राम अवतार को सिर पर गंभीर चोट के चलते पहले जिला अस्पताल फिर मेडिकल कॉलेज रीवा वहां से उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया था, जहां राम अवतार की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, न्यायालय में विचारण के बाद हत्या करने वाले चार अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, अदालत ने चारों अभियुक्तों को 8 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।*मानवाधिकार मीडिया**जिला सतना जितेंद्र जिवानी की रिपोर्ट* ✍️
