नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के आर्थिक सहयोग के लिए बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत 53,428 करोड़ रुपये की पांच वर्षीय योजना के परिचालन नियम जारी कर दिए गए हैं।
इस योजना का उद्देश्य समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। नियमों के जारी होने के बाद अब योजना के क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है। लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सहायता राशि पहुंचाई जाएगी।
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सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस योजना से करोड़ों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सीधा लाभ मिलेगा। पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी।



