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वक्फ बोर्ड मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से रिपोर्ट तलब करि है।

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Published on: 20-09-2024

खान के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने तर्क दिया, “इसे कभी भी प्रारंभिक आपत्ति नहीं माना जा सकता।” नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दर्ज किया कि ईडी के लिए प्रारंभिक आपत्तियां उठाना अभी भी खुला है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप विधायक अमानतुल्ला खान द्वारा दायर याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है, जिसमें केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड की वैधता को चुनौती दी गई है। 2 सितंबर को ईडी ने ओखला विधायक खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अवैध भर्तियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि, अधिवक्ता जोहेब हुसैन द्वारा प्रतिनिधित्व की गई एजेंसी ने तथ्यों को छिपाने के आधार पर खान की याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं। हुसैन ने कहा कि खान यह बताने में विफल रहे कि उन्हीं सामग्रियों और तथ्यों के आधार पर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।

खान के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने तर्क दिया, “इसे कभी भी प्रारंभिक आपत्ति नहीं माना जा सकता।” नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दर्ज किया कि ईडी के लिए प्रारंभिक आपत्तियां उठाना अभी भी खुला है। अदालत ने मामले को 18 अक्टूबर को विचार के लिए पोस्ट किया। खान के खिलाफ मामला दो एफआईआर से उपजा है। एक वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी, और दूसरी आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले के संबंध में दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज की गई थी।

अप्रैल में ईडी ने खान को तलब किया था और उनसे 13 घंटे तक पूछताछ की थी। एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से “अपराध से भारी आय” अर्जित की, और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए राशि का निवेश किया। ईडी के अनुसार, उसने उन्हें 14 समन जारी किए थे और वह केवल एक बार पेश हुए।

 

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