संवाददाता लखनऊ
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक महिला ने याचिका दायर कर दुबग्गा थाने के इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा और सिपाही राहुल पर मकान कब्जा कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक सिविल कोर्ट ने उसके पक्ष में आदेश किया था। इसके बाद भी इंस्पेक्टर और सिपाही ने विपक्षीगणों से साठगांठ करके बेगरिया स्थित उसके 1265 वर्ग फुट के अर्धनिर्मित मकान पर कब्जा करा दिया। न्यायालय ने एसीपी से जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने पीड़िता शिवकांती की याचिका पर एसीपी को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। शिवकांती के मुताबिक कन्हैया माधोपुर वार्ड के मोहल्ला बेगारिया में उसका 1265 वर्ग फुट का अर्ध निर्मित मकान है। विपक्षी अमीना खातून, मोहम्मद इब्राहीम व मोहम्मद शुएब से उस मकान को लेकर उनका सिविल वाद चल रहा है।
यह भी दलील दी गई कि सम्बंधित सिविल कोर्ट ने याची के पक्ष में आदेश पारित करते हुए, विपक्षियों के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा भी जारी की थी। आरोप है कि इसके बाद भी दुबग्गा थाने के इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा व सिपाही राहुल यादव ने विपक्षियों से साठगांठ कर ली। दोनों ने मिलकर विपक्षियों का उक्त मकान पर कब्जा करा दिया। न्यायालय ने मामले को गम्भीर प्रकृति का पाते हुए, एसीपी से जांच कर व्यक्तिगत हलफनामा देने का आदेश दिया है।
दुबग्गा इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा का कहना है कि मामला राजस्व से जुड़ा है। इस मामले में एसीएम ने रिपोर्ट मांगी थी। मैंने केवल एसीएम को रिपोर्ट दी थी। उन पर और सिपाही पर मकान कब्जाने का आरोप गलत है। शिवकांती के खिलाफ दुबग्गा थाने में मकान कब्जा करने का मुकदमा पहले से दर्ज है।