जमशेदपुर (झारखंड)। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी छोटे-बड़े प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों को सूचित किया जाता है कि 45- घाटशिला (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का उप चुनाव, 2025 की घोषणा की गई है, घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क में उल्लेखित है कि पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन
(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पत्ते न हों मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा ।
( 2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को-
(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है; तथा
(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित-
(1) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन आफिसर को, तथा
किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि यह मुद्रित की जाती है जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्वात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए-
(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रत्तियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि यह मुद्रण है, और “मुद्रक” पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा तथा
(ख) ‘निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टयों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।
(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा यह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।
सभी प्रिन्ट मीडिया, पूर्वी सिंहभूम उपरोक्त निर्देर्शों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। निर्देशों के अनुपालन नहीं करने पर नियमानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के तहत कार्रवाई की जायेगी।