पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु जारी किए दिशा- निर्देश
जमशेदपुर (झारखंड)। चुनावों के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से उत्पन्न जानकारी और सामग्री के ज़िम्मेदार उपयोग और प्रकटीकरण पर सलाह।
मुख्य निर्देश और अनिवार्य नियम (Key Directives and Mandatory Rules)
पहचान का प्रकटीकरण (Disclosure of Identity): कोई भी AI-जनित (AI-Generated) या डिजिटल रूप से बदली गई तस्वीर, ऑडियो, या वीडियो यदि प्रचार में इस्तेमाल की जाती है, तो उस पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए: “AI-Generated” या “Synthetic Content.”
यह घोषणा दृश्य सामग्री में कम से कम 10% हिस्से में साफ दिखाई देनी चाहिए। ऑडियो सामग्री के मामले में, यह घोषणा शुरुआती 10% हिस्से में बोली जानी चाहिए।
निर्माता का विवरण (Creator’s Details) :-
ऐसी सामग्री में निर्माता या जिम्मेदार इकाई का नाम बताना भी अनिवार्य है।
भ्रामक सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध (Total Ban on Misleading Content) :-
कोई भी सामग्री जो किसी की पहचान, आवाज़ या रूप को भ्रामक तरीके से पेश करे, उसे प्रकाशित या साझा करना पूर्णतः वर्जित है।
सामग्री हटाने की समय-सीमा (Time Limit for Content Removal) :-
यदि कोई आपत्तिजनक या नियम-उल्लंघनकारी कंटेंट किसी आधिकारिक हैंडल पर पाया जाता है, तो उसे 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य है।
राजनीतिक दलों के लिए रिकॉर्ड का रखरखाव (Record Keeping for Political Parties) :-
राजनीतिक दलों को सभी AI-जनित सामग्रियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा, जिसमें निर्माता विवरण और टाइम स्टैम्प शामिल हैं, ताकि सत्यापन (verification) किया जा सके।
 
			








