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झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजन
जमशेदपुर (झारखंड)। असंगठित कर्मकार की श्रेणी में कौन आते हैं- 18 से 59 वर्ष आयु तक के स्वनियोजित कर्मकार जो ढाई एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारित करते हों या भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन नहीं होने वाले नियोजनों में मजदूरी करने वाले कर्मकार जिनकी मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से बहुत अधिक नहीं हो।
योजना का नाम- मातृत्व प्रसुविधा योजना
सहायता का प्रावधान- महिला कर्मकार को प्रथम दो प्रसुतियों के लिए प्रति प्रसूति एकमुश्त 15,000/- राशि का भुगतान किया जाता है ।
योजना का नाम- विवाह सहायता योजना
सहायता का प्रावधान- निबंधित लाभुक के दो संतान की शादी के लिए तथा महिला सदस्य को अपनी विवाह हेतु 30,000/- रूपए की आर्थिक सहायता की राशि डीबीटी द्वारा दी जाती है।
निबंधन- नि:शुल्क है
निबंधन की प्रक्रिया- ऑनलाइन निबंधन हेतु आवेदक अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साईज फोटो, नॉमिनी का आधार के साथ shramadhan.jharkhand.gov.in साइट पर स्वयं या प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
विशेष जानकारी हेतु श्रम विभाग के कार्यालय, उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम अधीक्षक एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
                                
			
                                
							









