नई दिल्ली। दवाओं की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30 फीसदी तक सीमित करने का फैसला लिया गया है।
सरकार का अनुमान है कि इस व्यवस्था से संबंधित कैंसर दवाओं की एमआरपी में 20 से 70 फीसदी तक कमी आ सकती है और मरीजों को सालाना करीब 2,500 करोड़ रुपये की बचत होगी। दवाओं की सूची तैयार करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति भी गठित की है।
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हलफनामे में केंद्र ने माना कि अस्पतालों में दवाओं पर कई बार 700 फीसदी तक अधिक कीमत वसूली जाती है। सरकार का कहना है कि मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।



