रेलवे यात्रियों के लिए 27 अक्टूबर से एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब स्टेशन काउंटर से आरक्षण टिकट लेने वाले यात्री भी यात्रा बीमा ले सकेंगे। अब तक यह सुविधा केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों को मिलती थी। प्रति यात्री प्रीमियम सिर्फ 45 पैसे होगा, जो टिकट की कीमत के मुकाबले बहुत छोटा है।
बीमा कवर के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर दस लाख रुपये, स्थायी आंशिक विकलांगता पर साढ़े सात लाख रुपये और अस्पताल के खर्च पर दो लाख रुपये तक की मदद मिलेगी। पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए दस हजार रुपये का प्रावधान भी है। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया गया है, ताकि ऑनलाइन और काउंटर टिकट के बीच सुविधा का फर्क खत्म हो।
देश में अब भी बड़ी संख्या में यात्री काउंटर से टिकट लेते हैं, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में। उनके लिए यह सुविधा सुरक्षा का एक सस्ता और आसान जरिया बनेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि टिकट लेते समय बीमा का विकल्प जरूर चुनें, क्योंकि हादसे की स्थिति में यही छोटी रकम परिवार के लिए बड़ी राहत बन सकती है।



