Latest News

धान अस्वीकृत किए जाने पर कृषक गठित समिति से कर सकता है अपील

Published on: 18-10-2024

रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने आदेश दिए हैं कि शासन द्वारा निर्गत धान क्रय नीति के शासनादेश व खाद्य तथा रसद अनुभाग-4 के प्रत्त्तर 13.7, 13.8 एवं 19.4 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषक द्वारा धान क्रय केन्द्र पर लाये गये धान को निर्धारित मानकों के अनुसार न पाये जाने पर धान को अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में यदि कृषक धान को अस्वीकृत किये जाने से असंतुष्ट है, तो वह इस सम्बन्ध में संबंधित तहसील स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के यहां अपील कर सकता है।

जिलाधिकारी ने इस स्थिति के लिए संबंधित तहसीलों के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की आध्यक्षता में संबंधित मंडी समिति के सचिव/ग्रेडर, संबंधित केंद्र प्रभारी (जिस केंद्र पर धान अस्वीकृत किया गया) एवं 02 स्वतंत्र कृषक को सदस्य नामित किया है, जिससे गठित समिति द्वारा अपील प्राप्त होने के 48 घण्टे के भीतर कृषक के सम्मुख धान का पुनः विश्लेषण कर धान की स्वीकार्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि धान को अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा रिजेक्शन रजिस्टर में धान विक्रेता का नाम व उसका पूरा पता, मोबाइल नम्बर, धान की मात्रा तथा अस्वीकृत करने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा तथा इसकी अनिवार्य रुप से ऑनलाइन प्रविष्टि भी की जायेगी। मानकों के अनुरुप न पाये जाने पर धान को अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में अस्वीकृत धान का नमूना केन्द्र पर संरक्षित किया जायेगा।

Manvadhikar Media – आपका भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म।
देश–दुनिया, ऑटोमोबाइल, बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मनोरंजन, एजुकेशन और खेल से जुड़ी ताज़ा और विश्वसनीय खबरें निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ आप तक पहुँचाना हमारा वादा है।

Follow Us On Social Media

Facebook

Youtube Channel