-शादी अनुदान के आवेदको की आय सीमा में संशोधन
रायबरेली। मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय ने बताया है कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोडकर) के गरीब व्यक्तियो की पुत्रियो की शादी हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए नियमावली/शासनादेश निर्गत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 मे भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण/ई0के0वाई0सी0 लागू है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक एवं शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है।
आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक तथा पुत्री दोनों का आधार आधारित ई-के०वाई०सी० सुनिश्चित किया जायेगा। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ०टी०पी० के माध्यम से लागिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत आवेदको की आय सीमा में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक की आय रू0 1.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। शादी अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिवस पूर्व तथा 90 दिवस पश्चात तक ही स्वीकार्य है।
किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होगी। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला एवं दिव्यांग आवेदको को वरीयता प्रदान की जायेगी।
शादी अनुदान की धनराशि नियमानुसार पात्र लाभार्थियों के खातों में रू0 20000.00 ई0 पेमेंट के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। योजनान्तर्गत पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति उक्त शादी अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन की हार्डकॉपी समस्त प्रपत्रों सहित सम्बन्धित तहसील अथवा विकास खण्ड में जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।