एसडीएम धालभूम द्वारा स्कूलों के नजदीक तम्बाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर की गई कार्रवाई, दो दुकान संचालकों पर लगाया गया जुर्माना

Manindar Manish

May 21, 2025

जमशेदपुर (झारखंड)। धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती शताब्दी मजूमदार द्वारा कदमा में डीबीएमएस स्कूल के आसपास तम्बाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया । यह कार्रवाई COTPA Act, 2003 (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के अंतर्गत की गई, जो शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मो. मंजर भी शामिल रहे।

इस दौरान स्कूल के समीप मौजूद कई दुकानों की जांच की गई। नियमों के उल्लंघन में पाए गए विक्रेताओं को चेतावनी दी गई और दो दुकान संचालकों के विरुद्ध जुर्माना भी लगाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्कूलों और कॉलेजों के पास इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं और प्रशासन इस पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगा।

उन्होने जनसामान्य से भी अनुरोध किया कि वे ऐसे मामलों की सूचना प्रशासन को दें ताकि मिलकर समाज को तम्बाकू मुक्त बनाया जा सके। यह अभियान आगे भी विभिन्न क्षेत्रों में जारी रहेगा।