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जमशेदपुर : परीक्षा अवधि के दौरान 11 फरवरी से 3 मार्च तक परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिधि में धारा 144 प्रभावी रहेगी

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Published on: 07-02-2025

  • 10वीं की बोर्ड तथा इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च तक
  • परीक्षा के कदाचार मुक्त, सफल संचालन और विधि व्यवस्था के मद्देनजर केंद्राधीक्षकों तथा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों के साथ बैठक
  • इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जिले के 25380 परीक्षार्थी तथा इंटर के कला संकाय में 13595, विज्ञान में 4697, वाणिज्य में 3964, कुल 22256 परीक्षार्थी शामिल होंगे
  • 71 केन्द्रों पर 10वीं तथा 35 केन्द्रों पर 12 वीं की परीक्षा आयोजित होगी। कुल 47636 परीक्षार्थी शामिल होंगे
  • परीक्षा अवधि के दौरान 11 फरवरी से 3 मार्च तक परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिधि में धारा 144 प्रभावी रहेगी

जमशेदपुर (झारखंड)। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त के निदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम श्रीमती शताब्दी मजुमदार की अध्यक्षता में सिदगोड़ा टाउन हॉल में माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 हेतु निर्धारित केंद्रों में परीक्षा के सफल संचालन और विधि व्यवस्था को लेकर केंद्राधीक्षकों तथा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त आयोजन के निमित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उन्होने कहा कि स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त परीक्षा कराना हम सभी की जिम्मेदारी है।

औचक निरीक्षण के दौरान कदाचार करते यदि कोई परीक्षार्थी पकड़े गये, तो सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ऋषभ गर्ग ने कहा परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त स्टैटिक, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी निर्देशों के अनुरूप कदाचार मुक्त ढंग से परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराये।

विदित हो कि जैक द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई। माध्यमिक परीक्षा पहली पाली में प्रातः 9ः45 बजे से 1ः00 बजे तक होगी, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य)-2025 की परीक्षा द्वितीय पाली अपराह्न 2.00 बजे से 5.15 बजे तक आयोजित होगी।

मैट्रिक परीक्षा को लेकर घाटशिला अनुमंडल में 26 तथा धालभूम अनुमंडल में 45 कुल 71 परीक्षा केन्द्र चिन्हित किए गए हैं वहीं इंटर परीक्षा के लिए घाटशिला अनुमंडल में 12 और धालभूम अनुमंडल में 23 कुल 35 परीक्षा केन्द्र होंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा झारखण्ड परीक्षा संचालन निर्देशिका, 2025 एवं झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के तहत परीक्षा आयोजित किया जाना है इस हेतु परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त स्टैटिक एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट विभागीय निर्देशों के अनुरूप कदाचार मुक्त ढंग से परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करायें।

केंद्राधीक्षकों को अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित कराने व उनकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने, परीक्षार्थियों के लिए पेयजल की व्यवस्था, कमरे में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, परीक्षार्थियों के लिए शौचालय व अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ हीं परीक्षा केंद्रों में समय पर प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पहुंचाने हेतु सभी तैयारी पूर्व में ही पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया।

व्यवधानरहित परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा अवधि के दौरान 11 फरवरी से 3 मार्च तक परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिधि में धारा 144 प्रभावी रहेगी। परीक्षार्थी को मोबाईल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल वर्जित रहेगा। निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना होगा।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला श्री सुनिल चन्द्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री आशिष कुमार पाण्डेय, सहित प्रतिनियुक्त जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा सभी केन्द्राधीक्षक प्रमुख रूप से मौजुद थे।

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