भारत बनाम बांग्लादेश दूसरा टेस्ट: दो मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों टीमें कानपुर पहुंच गई हैं। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला मैच जीतकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 1-0 की बढ़त ले चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। टेस्ट मैच के मद्देनजर कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। टीमों को कड़ी सुरक्षा के बीच चकेरी एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का पांच सितारा होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया।
लगभग 2000 पुलिसकर्मी तैनात किये गये
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि जिस होटल में वे ठहरेंगे, उसके अंदर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। टीमों और वीवीआईपी की सुरक्षा में करीब 2,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैच के लिए स्टेडियम के अंदर और आसपास 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हम सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं और टीमों को भी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। टीम के सदस्यों को होटल छोड़ने से पहले अग्रिम सूचना देने को कहा गया है।
अधिकारी ने कहा कि वे हर खतरे से निपटने के लिए सूचना साझा करने के लिए खुफिया ब्यूरो और राज्य खुफिया एजेंसियों सहित केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। इस बीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखने का फैसला किया गया है, चेतावनी दी गई है कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम और होटल लैंड मार्क को ‘सेक्टर’, ‘जोन’ और ‘सब-जोन’ में विभाजित किया गया है और उनका नियंत्रण क्रमशः पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को दिया गया है। कानपुर पूर्व के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) श्रवण कुमार सिंह को पूरे आयोजन का नोडल अधिकारी बनाया गया है।
स्टेडियम के बाहर हवन करने वाले 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर
टेस्ट मैच से पहले यातायात में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। एसीपी हरीश चंदर ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध स्वरूप ग्रीन पार्क स्टेडियम के सामने सड़क जाम कर हवन करने के आरोप में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राकेश मिश्रा समेत 20 लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने बताया कि एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 189 (2) (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना), 191 (2) (दंगा करना), 223 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा) और 285 (सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना) के तहत दर्ज की गई है।