इसमें कहा गया है कि यह जुर्माना ‘‘दो यात्रियों के लिए वीजा संबंधी नियमों के उल्लंघन’’ के लिए है। नियामकीय सूचना के अनुसार, कंपनी की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
आव्रजन ब्यूरो ने वीजा संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए इंडिगो पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने बीएसई को दी गई नियामकीय सूचना में कहा कि जुर्माने के संबंध में प्राधिकरण से सात अक्टूबर को सूचना मिली थी।
इसमें कहा गया है कि यह जुर्माना ‘‘दो यात्रियों के लिए वीजा संबंधी नियमों के उल्लंघन’’ के लिए है।
नियामकीय सूचना के अनुसार, कंपनी की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।